Mukhyamantri Nishakt Shiksha Protsahan Yojana – निशक्त विद्यार्थियों को मिलेगा लैपटॉप के साथ अन्य उपकरण, ऐसे करे आवेदन

Rate this post

Mukhyamantri Nishakt Shiksha Protsahan Yojana

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निशक्त विद्यार्थियों के लिए Mukhyamantri Nishakt Shiksha Protsahan Yojana चलायी जा रही है। यह योजना अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित विद्यार्थियों को शिक्षा में सहायता प्रदान करती है। सरकार इसके माध्यम से उन्हें आवश्यक उपकरण और संसाधन भी देती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन्हें आत्मनिर्भर बनाना है और शिक्षा प्राप्ति में मदद करना है।

मुख्यमंत्री निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है कि निशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसमें विशेष ध्यान दिया गया है कि ऐसे विद्यार्थी जो अपने शारीरिक विकलांगताओं के कारण शिक्षा में पीछे रह जाते हैं, उन्हें हर संभव मदद मिले। इस योजना के अंतर्गत सरकार शिक्षा से संबंधित उपकरण प्रदान करती है, ताकि विशेष बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना की विशेषताएं

  • लाभार्थियों की व्यापकता: इस योजना के अंतर्गत अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित विद्यार्थियों को लाभ मिलता है।
  • छात्रों के लिए संसाधन: योजना के तहत सरकार विद्यार्थियों को लैपटॉप और अन्य उपकरण मुहैया कराती है।
  • उच्च शिक्षा की उपलब्धता: योजना का मुख्य उद्देश्य सभी दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है।
READ Also  Pardarshi Kisan Seva Yojana 2024 – कृषी यंत्र की खरीदी पर किसानों को मिलेगा अनुदान, अभी करे आवेदन

मुख्यमंत्री निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना हेतु पात्रता

इस योजना का लाभ वास्तविकता में केवल उन विद्यार्थियों को दिया जाएगा जो:

  • मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं।
  • दृष्टि, श्रवण या चलने में असमर्थता जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
  • 12वीं कक्षा पास कर रहे हैं या फिर 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रहे हैं।

पात्रता के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

  • 40% या उससे अधिक विकलांगता के प्रमाण पत्र वाले विद्यार्थी पात्र होंगे।
  • जो विद्यार्थी मंदबुद्धि हैं, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा यदि उनके पास चिकित्सकीय प्रमाण हो।

मुख्यमंत्री निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • श्रवण बाधित प्रमाण पत्र
  • दृष्टि बाधित प्रमाण पत्र
  • अस्थिबाधित प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया

यदि आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:

  1. सबसे पहले, आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. वेबसाइट पर लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।
  4. नए आवेदन पर क्लिक करके आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
  5. आवेदन पत्र सबमिट करें।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना Mukhyamantri Nishakt Shiksha Protsahan Yojana का उद्देश्य मध्य प्रदेश के निशक्त विद्यार्थियों के जीवन में बदलाव लाना है। इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ से ये छात्र अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं और एक आत्मनिर्भर जीवन जीने में सक्षम बन सकते हैं।

Leave a Comment